राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना क्या है

दोस्तों इस आर्टिकल के मध्यम से मैं आपको राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के बारे में पूरी जानकारी जैसे : यह योजना क्या है , आवेदन कैसे करे , पात्रता क्या है , लाभ व विशेषता इत्यादि , देने वाला हूँ | इसलिए यह आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है |

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना क्या है ?

राजस्थान सरकार द्वारा 2015-16 में महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर करने हेतु राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की शुरुआत गई है |

इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब और कमजोर विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी | राज्य में बहुत सी महिलाएं कम उम्र में विधवा हो चुकी हैं| जिससे वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है और अपनी आगे की पढ़ाई सुचारु रूप से पूरी नहीं कर पाती है |

इस योजना में वे महिलाये जो आगे पढ़ना चाहती है , को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और बी.एड. की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया जाएगा | 2015-16 से विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (B.ED.) संबल योजना लागू की गई है | यदि आप भी इस योजना के तहत B.Ed. की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा |

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना का उद्देश्य

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के असहाय और कमजोर विधवा महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से विधवाओं और परित्यक्ताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकें और B.Ed की पढ़ाई कर सकें।

इसके माध्यम से वे अपने आगामी करियर के अवसरों को बेहतर तरीके से समझ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना विधवाओं और परित्यक्ताओं के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को समर्थन प्रदान करने का भी प्रयास करती है ,ताकि वे समाज में समानता और सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें।

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के लाभ और विशेषता

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के लाभ और विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

  1. शिक्षा का अवसर: इस योजना के अंतर्गत, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को उच्च शिक्षा का मौका मिलता है, जिससे उनके लिए शिक्षा का सफल अवसर प्राप्त होता है।
  2. आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत, योग्य उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी करने में साहस बना सकें।
  3. विकास और समर्पण: यह योजना विधवाओं और परित्यक्ताओं के विकास और समर्पण को प्रोत्साहित करने का माध्यम है। इससे समाज में सामाजिक समर्पण की भावना भी बढ़ती है।
  4. समाज में समानता: इस योजना के माध्यम से, विधवाओं और परित्यक्ताओं को समाज में समानता का अवसर मिलता है, जिससे उनकी सामाजिक और मानसिक स्थिति में सुधार होता है।
  5. करियर के अवसर: इस योजना के अंतर्गत B.Ed की पढ़ाई करने वाली महिलाएं अपने करियर के अवसरों में सुधार पाती हैं और उन्हें शिक्षा क्षेत्र में सामर्थ्य विकसित करने का मौका मिलता है।

6. आत्मनिर्भरता: इस योजना के माध्यम से, महिलाएं अपनी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाती हैं, जिससे वे समाज में आगे बढ़ सकती हैं और अपने परिवार को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती हैं।

संक्षिप्त जानकारी

योजना का नामविधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना
राज्यराजस्थान
लागू की गई2015-16
लाभार्थीविधवा एवं परित्यक्ता
लाभउच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु B.ED की ट्रेनिंग
उद्देश्यराज्य की बेसहारा और असहाय महिला को आर्थिक सहायता देकर शिक्षित करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटrajasthan.gov.in

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना हेतु पात्रता

इस योजना के तहत निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करने के बाद ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है:

  • आवेदक महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • योजना के तहत B.ED की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिला का तलाकशुदा या परित्यक्ता श्रेणी का होना चाहिए।
  • योजना के माध्यम से B.ED की पढ़ाई कर रही महिला की कॉलेज में 75% उपस्थिति होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक महिला अन्य किसी भी प्रकार के योजना/ छात्रवृत्ति का लाभ ले रही है, तो वह आवेदन करने के पात्र नहीं है।
  • आवेदक महिला को बी.एड कॉलेज बीच में छोड़ा नहीं होना चाहिए।
  • तलाकशुदा या परित्यक्ता श्रेणी की महिला राजस्थान के किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट बी.एड संस्थान में अपना एडमिशन ले सकती है।

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जन आधार कार्ड
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • परित्यक्ता या तलाक की स्थिति में तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा होने की स्थिति में समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटेरी द्वारा प्रमाणित तलाक होने का प्रमाण पत्र
  • SSO ID
  • बैंक खाता वितरण
  • 10वीं एवं 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • यदि महिला BPL धारक है तो BPL कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • कॉलेज में जमा की गई फीस की रसीद

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदनकी प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित बिन्दुओ का पालन करना होगा।

  • सर्वप्रथम लाभार्थी को योजना की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर, “Online Scholarship” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, योजना के लिए आवेदन करने के लिए पहले SSO ID में पंजीकरण करना होगा। इसके लिए “Register” के ऑप्शन पर क्लिक करके एक आईडी बनानी होगी।
  • अब, SSO होम पर “scholarship” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर, “Student Scholarship” के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “New Application” विकल्प पर आ जाना होगा।
  • अब, आवेदन फॉर्म आपके सामने खुलेगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरने के बाद, मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा और “Submit” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल सकते है।

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना संबंधित प्रश्न

योजना क्या है?

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत कौन-कौन से लोग पात्र हैं?

योजना के तहत, विधवा महिलाएं और परित्यक्ता महिलाएं पात्र होती हैं।

योजना के लाभ क्या हैं?

इस योजना के अंतर्गत, पात्र महिलाएं B.Ed की पढ़ाई कर सकती हैं, जिससे उनकी शिक्षा में सुधार होता है और उनके भविष्य की साक्षरता में मदद मिलती है।

क्या योजना के तहत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?

नहीं, यदि कोई महिला अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होती है।

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