राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना की सम्पूर्ण जानकारी

दोस्तों इस आर्टिकल में आपको राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ | जैसे कि यह योजना क्या है, इसकी पात्रता व आवश्यक दस्तावेज, इसका उद्देश्य, लाभ तथा आवेदन प्रक्रिया आदि |

राजस्थान में जो किसान परिवार निवास करते हैं और पशु पालन करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा “भामाशाह पशु बीमा योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत, किसान अपने उपयोगी पशुओं का घर बैठे “भामाशाह पशु बीमा योजना” के तहत बीमा करवा सकते हैं। राजस्थान के सभी किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे जिनके पास भामाशाह कार्ड होगा।

राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना क्या हैं ?

राज्य सरकार ने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए “राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के पशु पालक अपने पशुओं को बीमा करवा सकते हैं। पशुओं को बीमा करवाने से पशुपालक को यह लाभ होगा कि अगर उनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत ₹50,000 की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत, सभी वर्ग के पशु मालिक जैसे कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के उद्देश्य

राजस्थान में लगभग सभी किसानों के द्वारा पशुओं का पालने करने का काम किया जाता है, लेकिन वे कभी भी अपने पशुओं को बीमा नहीं करवाते हैं। ऐसे में , अगर किसी दुधारू या कृषि कार्य में उपयोगी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो किसान परिवार को भारी आर्थिक हानि होती है। इस समस्या के समाधान हेतू सरकार ने राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पशुओं की मृत्यु के स्थिति में किसानों को निर्धारित और उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत, दूधारू गायों के लिए ₹40000, भैंसों के लिए ₹50000, ऊंट, घोड़े, गधे, सांड, और अन्य उपयोगी पशुओं के लिए ₹50000 का बीमा किया जाएगा, साथ ही छोटे जानवरों जैसे 10 भेड़, 10 बकरी, और 10 सूअर के लिए भी ₹50000 का बीमा उपलब्ध होगा।

राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के लाभ

  1. एससी, एसटी और बीपीएल वर्ग के पशुपालकों के लिए भैंस के 50,000 रुपए का बीमा करवाने के लिए 413 रुपए प्रीमियम देना होगा।
  2. गाय के बीमा के लिए, 330 रुपए की प्रीमियम पर 40,000 रुपए का बीमा होगा, जिसमें 70% छूट शामिल है।
  3. सामान्य वर्ग के पशुपालकों को प्रीमियम में 50% तक की छूट मिलेगी।
  4. सामान्य वर्ग के पशुपालकों को गाय के बीमा के लिए 550 रुपए और भैंस के बीमा के लिए 688 रुपए जमा करने होंगे।
  5. किसानों के सभी पशुओं के लिए जैसे: दूध देने वाले एवम कृषि उपयोगी, देशी और संकर नस्ल के गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा आदि के लिए बीमा छूट प्रीमियम दर पर किया जाएगा।
  6. रोग या दुर्घटना से बीमित पशु की मृत्यु होने पर 100% बीमा लाभ दिया जाएगा।
  7. बीमा के लिए दुधारु गाय की कीमत 40,000 रुपए होगी, भैंस की 50,000 रुपए और भार ढोने वाले पशु (ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा) की अधिकतम 50,000 रुपए रहेगी।

योजना की संक्षिप्त जानकारी

आर्टिकल का नामराजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना
राज्य राजस्थान
लाभार्थी राजस्थान के पशुपालन करने वाले किसान
लाभ  पशु पालक को पशु बीमा प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन 
प्रीमियम राशि330 – 688 रुपए
10 भेड़ 10 बकरी के लिए ₹50000 का बीमा
ऊंट, घोड़ा के लिए ₹50000 का बीमा
भैंस के लिए₹50000 का बीमा
गाय के लिए₹40000 का बीमा
उद्देश्यपशु की मृत्यु पर आर्थिक सहायता देना 
ऑफिशियल वेबसाइट Click here

राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक पशुपालक का स्थायी रूप से राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है।
  • राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पशुपालक इस योजना के तहत अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं।
  • इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और सामान्य वर्ग के बीपीएल कार्ड धारक पशु मालिक भी शामिल हो सकते हैं।
  • बीमा करवाने के लिए व्यक्ति के पास अपना खुद का पशु होना चाहिए।
  • बीमाकृत पशुओं का दोबारा बीमा नहीं किया जाएगा, अर्थात् पशु मालिक उन्हीं पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, जिन पर कभी भी पहले से कोई बीमा नहीं किया गया हो।

पशु बीमा योजना हेतू आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशु पालक का जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पशु बीमा का आवेदन फार्म
  • पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  • पशु के कान में टैग सहित पशुपालक का फोटो

राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना हेतू आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, आपको अपने ब्लॉक के पशु चिकित्सालय कार्यालय में जाना होगा, वहां से राजस्थान पशु बीमा योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  2. आवेदन में पूछी गई सभी जानकारी को भर देना होगा, और उसके साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि जोड़नी होगी।
  3. इसके अलावा, भामाशाह पशु बीमा योजना आवेदन फार्म में जिस पशु का बीमा करवाना चाहते हैं, उस पशु की पूरी जानकारी भी भर देनी होगी।
  4. ध्यान रखे कि आप जिस पशु का बीमा करवा रहे हैं, उस पशु को पशु चिकित्सालय द्वारा स्वस्थ घोषित किया गया होना चाहिए।
  5. यदि आप चाहें तो पशु बीमा कराने से पहले अपने पशु का पशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य जाँच करवा सकते हैं, इसके बाद ही आवेदन करें।
  6. बीमा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको प्रीमियम राशि सर्विस टैक्स के साथ बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के पास जमा करनी होगी।
  7. इसके बाद, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बीमित पशु की पहचान के लिए बीमा टैग लगाना आवश्यक है, टैग लगने के बाद पशु की एक फोटो को अपने पास रखें और एक फोटो को बीमा कंपनी प्रतिनिधि के पास जमा कर दें।

पशु की मृत्यु होने पर बीमा राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया

  1. बीमित पशु की मृत्यु रोग या दुर्घटना के कारण होने पर ही आप बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं।
  2. बीमाकृत पशु की मृत्यु होने के बाद 6 घंटे के अंदर, आपको यह जानकारी संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को देनी होगी।
  3. अगर बीमित पशु की मृत्यु रात में हो जाती है, तो सुबह, आपको बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को सूचित कर देना होगा।
  4. बीमाकृत कंपनी के प्रतिनिधि 6 घंटे के अंदर आपके घर आकर पशु की मृत्यु की जांच करता है, तथा पशु बीमा कागजात को चेक करता है।
  5. पशु की मृत्यु होने के बाद पशु चिकित्सक के द्वारा पशु का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। इसके अलावा, पशु चिकित्सक द्वारा पशु की मृत्यु प्रमाण पत्र लेना चाहिए।
  6. पशु का पोस्टमार्टम करवाते समय, पशु की एक फोटो को अवश्य ले लेना चाहिए।
  7. जब आप पशु बीमा राशि के लिए क्लेम करेंगे, तो वहां पर आपको पशु का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमा टैग लगा पशु की एक फोटो, इसके अलावा पशु बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी।
  8. क्लेम करने के बाद, बीमा कंपनी द्वारा आपके क्लेम की जांच की जाएगी, और जांच सही पायी जाने पर बीमा कंपनी द्वारा आपके बैंक खाते में पशु बीमा राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।

यह भी देखें

राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना से संबंधित प्रश्न:

राजस्थान पशु बीमा योजना क्या है?

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

बीमा कैसे करवाया जा सकता है?

बीमा करवाने के लिए आपको अपने पशु चिकित्सालय कार्यालय से राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना आवेदन फार्म लेना होगा, फिर आवेदन में पूछी गई जानकारी को भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

कौन-कौन से पशु इस योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं?

राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पशुपालक इस योजना के तहत अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं

बीमा कौन-कौन से पशुओं के लिए करवा सकते है?

आप देशी, संकर नस्ल के दूध देने वाले पशु (गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा), बकरी, भेड़, और अन्य पशु के बीमा करवा सकते हैं।

क्या बीमा राशि जानवर की मृत्यु होने पर मिलती है?

हां, इस योजना के अंतर्गत, बीमित पशु की मृत्यु रोग या दुर्घटना से हो जाती हैं तो बीमा राशि प्रदान की जाती है।

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